पैन कार्ड खो गया है? डुप्लीकेट पैन के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आपका पैन कार्ड खो गया है या किसी ने इसे चुरा लिया है तो परेशान न हों क्योंकि भारत सरकार अब आपको पुराने के स्थान पर डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त करने की अनुमति देती है। पैन कार्ड खोने या चोरी होने की स्थिति में तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से करें क्योंकि आपके पैन का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। शिकायत के बाद आप डुप्लीकेट पैन के लिए इस तरह आवेदन कर सकते हैं।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑफलाइन तरीके से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए नजदीकी पैन या NSDL-TIN सुविधा केंद्र पर जाएं। वहां डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन पत्र मांगें। अपना विवरण भरें और FIR की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आपको अपने डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए अपने पते के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। आवेदन करने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड 2-3 हफ्ते में आपके स्थायी पते पर पहुंच जाएगा।
डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त के लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब 'सर्विस' और फिर 'पैन' विकल्प पर क्लिक करें और नीचे स्क्रॉल करके 'रिप्रिंट पैन कार्ड' पर क्लिक करें। दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी जरूरी दस्तावेज को संलग्न करके 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद 'कंटिन्यू विथ पैन ऍप्लिकेशन फॉर्म' पर क्लिक करके व्यक्तिगत जानकारी भरें और भुगतान करें। 2-3 हफ्ते में डुप्लीकेट पैन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा।