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    क्या गूगल-पे ने चुराया यूजर्स का आधार डाटा? दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज

    क्या गूगल-पे ने चुराया यूजर्स का आधार डाटा? दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज

    लेखन प्राणेश तिवारी
    Jan 02, 2021
    06:14 pm

    क्या है खबर?

    सर्च इंजन कंपनी गूगल के पेमेंट सिस्टम गूगल-पे पर गलत ढंग से यूजर्स का आधार डाटा चुराने का आरोप लगा है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज की गई एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि गूगल ने यूजर्स का आधार डाटा गलत तरीके से स्टोर और इस्तेमाल किया है।

    आरोप है कि गूगल ने आधार कार्ड से जुड़ी बैंकिंग डीटेल्स जुटाते हुए कई नियमों का उल्लंघन किया है।

    याचिका में गूगल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

    याचिका

    14 जनवरी को होगी सुनवाई

    गुरुवार को फाइल की गई इस याचिका को जस्टिस विभु बाखरू और प्रतीक जालान की बेंच के सामने याचिकाकर्ता अभिजीत मिश्रा ने फाइल किया है।

    बेंच ने याचिकाकर्ता से अब तक फाइल की गईं सभी याचिकाओं से जुड़ी जानकारी मांगी है और शपथ-पत्र मांगा है।

    गूगल पेमेंट सर्विस समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वकीलों पायल बहल और प्रखर गुप्ता को 14 जनवरी, 2021 की तारीख दी गई है।

    आरोप

    क्या गूगल ने किया नियमों का उल्लंघन?

    फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट अभिजीत मिश्रा ने आरोप लगाया है कि गूगल की गूगल-पे सर्विस ने जिस तरह यूजर्स का आधार डाटा इस्तेमाल किया है, वह गलत है।

    मिश्रा का कहना है कि यह 2016 के आधार ऐक्ट के अलावा 2007 के पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट और बैंकिंग रेग्युलेशंस ऐक्ट 1949 का उल्लंघन है।

    बता दें कि गूगल यूजर्स के अकाउंट्स से पैसों के लेन-देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करती है।

    सवाल

    निजता के अधिकार के हनन का आरोप

    याचिकाकर्ता ने बताया कि यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) से सूचना के अधिकार तहत मिली जानकारी से पता चला है कि गूगल-पे को यूजर्स का आधार डाटा जुटाने या इस्तेमाल करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। गूगल ने यूजर्स के आधार डाटा की मांग करते हुए कोई आवेदन भी नहीं दिया है।

    अभिजीत मिश्रा का कहना है कि आधार डाटा और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी जुटाना यूजर्स के मौलिक निजता के अधिकार का हनन है।

    जवाब

    गूगल ने पहले ही दी है सफाई

    सर्च इंजन कंपनी गूगल पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि उसके पास आधार डाटाबेस का ऐक्सेस नहीं है।

    गूगल ने न्यायालय से कहा कि उन्हें अपना पेमेंट मोबाइल ऐप्लिकेशन चलाने के लिए ऐसी किसी जानकारी की जरूरत नहीं है।

    गूगल ने अपने शपथ-पत्र में कहा था कि गूगल-पे BHIM आधार के कनेक्टेड नहीं है और बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है। इसे आधार डाटाबेस से जुड़ने की जरूरत नहीं है।

    जानकारी

    क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस?

    भारत सरकार की ओर से डिजिटल अकाउंट लेन-देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तैयार किया गया है। सीधे अकाउंट्स से लेन-देन के लिए सभी पेमेंट ऐप्स इसी इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सऐप भी यूजर्स को UPI पेमेंट का विकल्प दे रहा है।

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