व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जल्द बनाएगी नए नियम
केंद्र सरकार जल्द ही व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के नियम बना सकती है। इकनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया है कि नए नियम 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले जारी किए जा सकते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम अगस्त, 2023 में पारित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस कानून के लिए नियम तय नहीं किए हैं।
जानें क्या होगा नियम
नए डाटा सुरक्षा कानून में डाटा न्यूनीकरण और सहमति-आधारित नियम शामिल हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डाटा इकट्ठा करने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में उद्योग हितधारकों के साथ बैठक कर व्यापार में संभावित व्यवधानों पर चर्चा की। एक अधिकारी ने बताया कि नियम लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और कंपनियों को सहायता भी मिलेगी।
नियम से यह होगा फायदा
DPDP नियमों को समझने वाली कंपनियां और परामर्श फर्में उद्योग को इन नियमों के अनुपालन में मदद कर सकती हैं। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि उद्योग को इन नियमों के लिए तैयार रहना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञ अक्षय नंदा के अनुसार, कंपनियां डेटा सुरक्षा के लिए डाटा मैपिंग, ऑडिट, गोपनीयता नीतियों की समीक्षा और सुरक्षा उपायों को लागू कर सकती हैं। कंपनियां डाटा प्रोसेसिंग गतिविधियों का विश्लेषण कर यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि वे नियमों का पालन कर रहीं।