उत्तर प्रदेश में और सख्त होगा 'लव जिहाद' कानून, उम्रकैद की हो सकती है सजा
उत्तर प्रदेश में मौजूद 'लव जिहाद' कानून को और सख्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने मंगलवार को इससे जुड़ा संशोधन विधेयक पेश किया है। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धार्मिक धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पास करने के बाद विधान परिषद में भेजा जाएगा। लव जिहाद कानून में मौजूदा सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने का प्रस्ताव है।
संशोधन विधेयक में क्या-क्या हैं बदलाव?
उत्तर प्रदेश में पहले से लागू इस कानून के अंतर्गत धर्म परिवर्तन का दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया था। इस बार जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, उसमें सजा को बढ़ाकर उम्रकैद और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। इसके अलावा संशोधन विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करना भी अपराध के दायरे में आएगा और जमानत की शर्तें भी कठोर होंगी।
2021 में लागू हुआ था कानून
प्रदेश में यह कानून 2021 में लागू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में बताया कि 2021 में बना कानून पर्याप्त नहीं था। कानून में लचीलेपन को देखते हुए इसे सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें अपराध का दायरा बढ़ाया है। संशोधित कानून में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले भी चूक करने पर बख्शे नहीं जाएंगे। अगर वे 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देंगे तो उन्हें 6 महीने से 3 साल की सजा होगी।