
आजम खान को क्वालिटी बार अवैध कब्जा मामले में जमानत मिली, बाहर आने की संभावना
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आजम ने सांसद-विधायक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही आजम के जेल से बाहर आने की संभावना बन रही है।
विवाद
क्या है क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे का मामला?
यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है, जो हाइवे पर सईद नगर हरदोई पट्टी पर है। बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पहले चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम की पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था। बाद में 2024 में आजम खान को भी आरोपी बनाया।
राहत
जेल से बाहर आ सकते हैं आजम
आजम पर 89 से अधिक मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक मामले उनपर 2017-2019 के बीच दायर किए गए, जिसमें अधिकतर में उनको जमानत मिल चुकी है। आजम को सबसे पहले फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उसी साल उनको जमानत मिल गई, लेकिन 2022 में वे फिर गिरफ्तार हो गए। वे 2023 से सीतापुर जेल में हैं। उनके वकील मोहम्मद खालिद का कहना है कि अब उनके ऊपर कोई मामला लंबित नहीं। वे जल्द जेल से बाहर आएंगे।