उन्नाव रेप केस: पीड़िता की आपत्ति के बाद हाई कोर्ट ने सेंगर की जमानत अवधि घटाई
उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा भुगत रहे भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अवधि दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को घटा दी। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप को बेटी के तिलक समारोह के बाद सरेंडर करना होगा और उसके बाद शादी में जमानत मिलेगी। हाई कोर्ट का यह संशोधन आदेश पीड़ित पक्ष की ओर से दायर आवेदन के बाद आया, जिसमें पीड़िता ने जमानत को अपने और परिवार के लिए खतरा बताया था।
आदेश में क्या बदलाव हुआ?
सेंगर को उनकी बेटी की शादी के लिए 16 जनवरी को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी गई थी। अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर 30 जनवरी को तिलक के बाद 1 फरवरी को आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद 6 फरवरी को उन्हें फिर से जमानत पर रिहा किया जाएगा और 8 फरवरी को शादी के बाद 10 फरवरी को उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा। सेंगर को रोजाना थाने में पुलिस अधिकारी के सामने हाजिरी लगानी होगी।