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    कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा- सत्ता में आए तो रद्द करेंगे तीन तलाक विधेयक

    कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा- सत्ता में आए तो रद्द करेंगे तीन तलाक विधेयक

    लेखन प्रमोद कुमार
    Feb 07, 2019
    07:51 pm

    क्या है खबर?

    कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले तीन तलाक बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है।

    महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो तीन तलाक विधेयक को रद्द कर दिया जाएगा।

    दिल्ली में अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने नहीं बल्कि मुस्लिम पुरुषों को सजा देने के लिए लाया गया है।

    जानकारी

    'मुस्लिम पुरुषों को परेशान करने का हथियार'

    सुष्मिता ने कहा, "अगर कांग्रेस 2019 में सत्ता में आती है तो तीन तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। यह कानून मोदी सरकार का मुस्लिम पुरुषों को परेशान करने और उन्हें थानों में खड़ा करने का एक और हथियार है।"

    ट्विटर पोस्ट

    महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव का बयान

    Sushmita Dev, Congress at at AICC minority department national convention in Delhi: Main aap logon se vaada karti hoon, ki Congress ki sarkar ayegi 2019 mein aur hum iss Triple Talaq kanoon ko khaarij karenge. Yeh aap logon se vaada hai. pic.twitter.com/jkskEGXAiD

    — ANI (@ANI) February 7, 2019

    कहां अटका है विधेयक?

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कानून बनाने का आदेश

    शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने तीन तलाक विधेयक को पारित कर दिया था।

    यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। विपक्षी दल इस बिल को संसद की सेेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर अड़े थे।

    इस बीच केंद्र सरकार ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले अध्यादेश को दोबारा लागू कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत (एक साथ तीन तलाक) प्रथा को अंसवैधानिक करार देते हुए सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया था।

    कानून

    क्या है प्रस्तावित कानून

    प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा।

    इसके लिए तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कुछ दलों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर विरोध जताया था, जिसके बाद इसमें संशोधन किए गए हैं।

    पहले एक बार में तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध था और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा।

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