शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, घड़ी चुनाव चिन्ह अजित पवार के पास रहेगा
महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अंतरिम फैसले में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का चुनाव चिन्ह 'घड़ी' अजित पवार के पास ही रहेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई के दौरान शरद पवार गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अजित पवार गुट पर कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करने का आरोप लगाया। इस पर कोर्ट ने अजित गुट को हलफमाना दाखिल करने को कहा है।
6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान वकील सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करके मतदाताओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं और अस्वीकरण छपवाने के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे। इस पर कोर्ट ने अजित पवार गुट से पूछा कि क्या वह समाचार पत्रों में अस्वीकरण प्रकाशित करवाने का आदेश का पालन कर रहे हैं? अजित गुट के सकारात्मक जवाब देने पर कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर तय की है।
चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट पहुंचा था शरद पवार गुट
पिछले दिनों एक फैसले में चुनाव आयोग ने अजित पवार की NCP को असली पार्टी मानकर 'घड़ी' चुनाव चिह्न के इस्तेमाल का अधिकार दिया था। इसके बाद शरद गुट ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अजित गुट को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी। बता दें, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।