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    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर बरी, बोले- 7.5 साल यातना में गुजरे

    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर बरी, बोले- 7.5 साल यातना में गुजरे
    लेखन मुकुल तोमर
    Aug 18, 2021, 12:37 pm 1 मिनट में पढ़ें
    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर बरी, बोले- 7.5 साल यातना में गुजरे
    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर बरी

    दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए उन्हें आरोपमुक्त कर दिया। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने वर्चुअल सुनवाई में यह फैसला सुनाया। सुनवाई में मौजूद रहे थरूर ने जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके पिछले साढ़े सात साल यातना में गुजरे हैं।

    थरूर बोले- दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया द्वारा बदनामी को धैर्यपूर्वक सहा

    थरूर ने फैसले के बाद अपना एक बयान भी जारी किया है। इसमें जज का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "ये एक लंबे दुस्वप्न का अंत है जिसने मुझे मेरी स्वर्गीय पत्नी सुनंदा की दुखद मौत के बाद घेर लिया था। मैंने दर्जनों निराधार आरोपों और मीडिया द्वारा बदनामी को धैर्यपूर्वक सहा है, भारतीय न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखा है जो आज सही साबित हुआ। हमारी न्यायिक व्यवस्था में कई बार प्रक्रिया कई बार सजा के समान होती है।"

    अब सुनंदा की मौत का शोक मना सकेंगे- थरूर

    थरूर ने आगे कहा, "अंत में आखिरकार न्याय मिलने से हमारे पूरे परिवार को शांतिपूर्वक सुनंदा के जाने का शोक मनाने का मौका मिलेगा। मैं अपने वकीलों का आभारी हूं, खासकर विकास पहवा और गौरव गुप्ता जिन्होंने मामले में न्याय के लिए इतना कुछ किया।"

    2014 में होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं सुनंदा पुष्कर

    2010 में शशि थरूर से शादी करने वाली सुनंदा पुष्कर को 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में मृत पाया गया था। इससे एक दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर पर पाकिस्तान की पत्रकार मेहर तरार पर थरूर का पीछा करने और उन्हें मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। सुनंदा का पोस्टमार्टम AIIMS में हुआ था और इसमें उनके शरीर पर चोट के 12 निशान पाए गए थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी मौत अप्राकृतिक है।

    पुलिस ने किया था जहर देकर सुनंदा की हत्या किए जाने का दावा

    दिल्ली पुलिस ने भी मामले में सुनंदा की जहर देकर हत्या का दावा किया और 1 जनवरी, 2015 को अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। बाद में थरूर का नाम भी चार्जशीट में जोड़ दिया गया और उन पर सुनंदा को हत्या के लिए उकसाने (धारा 306) और अपनी पत्नी के साथ क्रूरता के साथ पेश आने (धारा 498A) के आरोप लगाए गए। उनसे मामले में पूछताछ भी की गई।

    थरूर के वकीलों ने खारिज किए पुलिस के आरोप

    सुनवाई के दौरान जहां पुलिस का वकील AIIMS की रिपोर्ट का हवाला देकर थरूर पर हत्या का आरोप लगाता रहा, वहीं थरूर के वकील पहवा ने कहा कि सुनंदा की मौत का असल कारण पता लगना अभी बाकी है और भारत में किसी भी लैब ने उनके सैंपल में जहर मिलने की पुष्टि नहीं की। थरूर का पक्ष उनकी खराब मानसिक स्थिति और दवाइयों के ओवरडोज को उनकी मौत का कारण बताता रहा है।

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