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    संजय राउत को मिली जमानत, अदालत ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

    संजय राउत को मिली जमानत, अदालत ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
    लेखन प्रमोद कुमार
    Nov 10, 2022, 08:32 am 1 मिनट में पढ़ें
    संजय राउत को मिली जमानत, अदालत ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
    जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए संजय राउत

    शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। 100 दिन से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद बुधवार को अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने राउत की गिरफ्तारी को 'अवैध' बताते हुए ED को फटकार लगाई। रिहाई के बाद राउत ने कहा कि न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा और बढ़ गया है।

    102 दिन जेल में रहे राउत

    ED ने कई घंटे की पूछताछ के बाद 31 जुलाई को संयज राउत को हिरासत में लिया और अगले दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने पात्रा चॉल घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल, 2007 में गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी को पात्रा चॉल को पुनर्निर्माण का ठेका दिया गया था, लेकिन इस कंपनी ने 14 साल तक कोई काम नहीं किया। इस कंपनी के एक निदेशक को संजय राउत का करीबी बताया गया था।

    रिहाई के बाद क्या बोले राउत?

    ऑर्थर जेल से रिहा होने के बाद राउत के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वहीं भगवा स्कार्फ गले में डाले राउत ने भी अपनी गाड़ी की सनरूफ से समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान राउत ने कहा, "अदालत की टिप्पणियां आपके सामने हैं। मैंने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। कानून से मुझे न्याय मिला है। मैं इन संस्थाओं का शुक्रगुजार हूं।"

    अदालत ने ED को लगाई फटकार

    बुधवार को एक विशेष अदालत ने राउत और मामले के सह-आरोपी प्रवीण राउत को जमानत देते हुए ED को फटकार लगाई। हालांकि, ED ने शुक्रवार तक फैसले पर रोक की मांग की थी। जज एमजी देशपांडे ने कहा कि दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी अवैध थी। सिविल विवादों को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध कहकर किसी निर्दोष को ऐसी बुरी स्थिति में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने कहा कि संजय राउत को बिना किसी कारण गिरफ्तार किया गया था।

    हाई कोर्ट से भी जमानत को हरी झंडी

    राउत की जमानत को बॉम्बे हाई कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। दरअसल, ED ने कोर्ट से जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह दोनों पक्षों को सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकता और मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया है। हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने कहा कि उन्होंने जमानत का आदेश भी नहीं देखा है।

    पार्टी ने कहा- शेर लौट आया

    राउत की रिहाई के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि शेर लौट आया है। पार्टी प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने मीडिया से बात करते हुए जब तक पार्टी के पास संजय राउत जैसे नेता हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता ने संजय राउत को टैग करते हुए बाघ को पिंजड़े से छोड़े जाने का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सच की जीत हुई है।

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