TVK प्रमुख थलापति विजय को भरना होगा 1.5 करोड़ रुपये का आयकर जुर्माना, नहीं मिली राहत
क्या है खबर?
तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। आयकर विभाग ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख विजय पर यह जुर्माना 2015 में उनके परिसर में तलाशी के बाद लगाया था। उस तलाशी में विभाग को करीब 16 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला था।
मामला
क्या है मामला?
बार एंड बेंच के मुताबिक, कर अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि विजय को 2015 में आई तमिल फिल्म 'पुली' के लिए मिले पारिश्रमिक से संबंधित राशि का स्वेच्छा से अपने रिटर्न में खुलासा नहीं किया था। आरोप है कि विजय को पारिश्रमिक के तौर पर अलग से 5 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किए गए थे। इसके बाद विभाग ने सितंबर 2015 को छापा मारा और जून, 2022 को एक आदेश जारी कर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
तर्क
विजय ने कोर्ट में क्या दिया तर्क?
विजय ने न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की कोर्ट में उचित मामलों में जुर्माना लगाने के विभागीय अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि, उनके वकील ने तर्क दिया कि जुर्माना लगाने की वैधानिक समयसीमा 30 जून, 2019 को समाप्त हुई थी और 3 साल बाद पारित आदेश मान्य नहीं था। आयकर विभाग ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रक्रियात्मक या वैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने विजय की चुनौती को खारिज कर दिया और दंड को वैध बताया।