मध्य प्रदेश: 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाएगी सरकार, पांच साल की सजा का होगा प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने जा रही है और अगले विधानसभा सत्र में इससे संबंधित विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में लव जिहाद के मामलों में गैर-जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज करने और पांच साल तक की कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा।
सहयोगी को भी माना जाएगा बराबर का आरोपी- मिश्रा
मिश्रा के अनुसार, नए विधेयक में लव जिहाद में मदद करने वाले शख्स को मुख्य आरोपी के बराबर अपराधी मानने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए कलेक्टर के पास एक महीने पहले आवेदन करने का नियम भी बनाया गया है। ऐसा करना अनिवार्य होगा। बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ हफ्ते पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी।
क्या होता है 'लव जिहाद'?
हिंदू दक्षिणपंथी संगठन एक मुस्लिम युवक के हिंदू लड़की से शादी करने के लिए 'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनका आरोप है कि मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन कराने के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और अपना नाम भी हिंदू बताते हैं। हालांकि केंद्र सरकार इसे नहीं मानती। सरकार ने संसद को बताया था कि मौजूदा कानूनों में 'लव जिहाद' को परिभाषित नहीं किया गया है और किसी केंद्रीय एजेंसी के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है।
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं कई भाजपा शासित राज्य
केंद्र सरकार के इस रुख के विपरीत भाजपा की ही राज्य सरकारें 'लव जिहाद' को एक गहरी साजिश बताती रही हैं और हालिया समय में कई राज्य इसके खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर चुके हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो यहां तक कहा था कि केंद्र सरकार भी इस मामले में कानून बनाने पर विचार कर रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था- केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन स्वीकार्य नहीं
सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अपने एक आदेश में कह चुकी है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। जिस मामले में कोर्ट ने ये आदेश दिया उसमें एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से शादी की थी।
योगी बोले- शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए
हाई कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की वकालत की थी। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि शादी-ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। धर्म परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार यह निर्णय ले रही है कि हम 'लव जिहाद' को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।''