लालू को मतगणना से पहले नहीं मिलेगी जमानत, झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर तक टाली सुनवाई
बिहार में शनिवार को विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, RJD को चारा मामले में आधी सजा पूरी करने को लेकर लालू यादव को मतगणना से पहले जमानत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई को 27 नवंबर तक टाल दिया। ऐसे में लालू को अभी जेल में रहना होगा।
चारा घोटाला मामले में सात साल की सजा भुगत रहे हैं यादव
बता दें कि RJD के संरक्षक लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में आगामी 9 नवंबर को लालू को सजा काटते हुए 42 महीने पूरे हो जाएंगे। यह उनकी कुल सजा की अधी सजा होगी और इस आधार पर उन्होंने अपने वकील देवर्षि मंडल के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया।
40 साल में पहली बार चुनाव प्रचार से गायब रहे हैं लालू
लालू यादव जेल में होने के कारण बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए हैं। यह 40 साल में पहली बार है जब वह चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं। इस चुनाव में विपक्ष ने उन पर जमकर हमले किए हैं और उनके कार्यकाल को भ्रष्टाचार का काल करार दिया है। बता दें कि लालू यादव 1977 में पहली बार सांसद बने थे और उसके बाद से सभी चुनावों में वह उपस्थित रहे थे।
RJD ने जताई थी मतगणना से पहले लालू के बाहर आने की उम्मीद
लालू के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा पूरी करने को देखते हुए RJD ने 10 नवंबर को होने वाली मतगणना से पहले उन्हें जमानत मिलने और मतगणना में उनके उपस्थित होने की उम्मीद जताई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उसे तोड़ दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट में अब दीवाली की छुटि्टयां आने वाली है। ऐसे में मामले में शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की छुटि्टयों के बाद तक के लिए टाल दिया।
जनवरी 2018 से जेल में बंद है लालू यादव
लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में जनवरी 2018 से जेल में बंद है। देवघर कोषागार और चाईबासा कोषागार मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। देवघर मामले में उन्हें 2019 और चाईबासा कोषागार मामले में गत 9 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिली थी। इसी तरह उन्हें साल 2017 में भागलपुर भाषण से जुड़े मानहानि के एक मामले में जमानत मिल चुकी है। इस मामले में गत 4 नवंबर को उनकी रिहाई के आदेश भी हो गए हैं।