लक्षद्वीप के NCP नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल
लक्षद्वीप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा निलंबित करने के बाद गुरुवार को लोकसभा सचिवालय के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने उनकी सांसदी बहाली से संबंधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया कि फैजल की सदन से अयोग्यता आगे की न्यायिक घोषणाओं के कारण प्रभावी नहीं होगी। फैजल एक साल में 2 बार अयोग्य घोषित हुए थे।
11 जनवरी को पहली बार आयोग्य घोषित हुए थे फैजल
कावरेत्ती की एक सत्र कोर्ट द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में फैजल को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद पहली बार 11 जनवरी, 2023 को उनको संसद से अयोग्य घोषित किया गया। इसके बाद केरल हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद 29 मार्च को उनकी सदस्यता बहाल की गई। उस समय एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन फैसले से पहले लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी।
दूसरी बार 4 अक्टूबर को अयोग्य घोषित किया गया
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में फैजल की सजा को निलंबित करने के केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद 4 अक्टूबर को दोबारा से लोकसभा सचिवालय ने फैजल की सदस्यता रद्द कर दी। बता दें कि 17 अप्रैल, 2009 को फैजल और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। फैजल 2019 लोकसभा चुनाव में जीते थे।