
YSR कार्यकर्ता मौत के मामले में जगन रेड्डी को राहत, कोर्ट ने कुंभ का उदाहरण दिया
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को उनकी पार्टी YSR कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत के मामले में हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रेड्डी और अन्य नेताओं को अंतरिम राहत देते हुए पुलिस से अगली सुनवाई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है। कोर्ट दुर्घटना में हुई मौत के मामले में रेड्डी समेत YSR के 4 अन्य नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।
सुनवाई
कोर्ट ने कुंभ का उदाहरण दिया
तेलेगु वेबसाइट साक्षी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि अगर कार दुर्घटना होती है, तो आप कार में बैठे लोगों के खिलाफ कैसे मामला दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "आप कैसे दुर्घटना के लिए यात्रियों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि कुंभ मेले में भी काफी सावधानियां बरतने के बाद भी भगदड़ मच गई थी।" रेड्डी ने अपने ऊपर दर्ज मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से ओतप्रोत बताया है।
घटना
क्या है कार्यकर्ता की मौत का मामला?
18 जून को रेड्डी काफिले के साथ रेंटापल्ला जा रहे थे। रास्ते में YSR समर्थक सड़क किनारे रेड्डी का स्वागत करने के लिए एकत्र थे। तभी 65 वर्षीय चीली सिंगय्या काफिले के वाहन से टकराकर घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने सिंगय्या की पत्नी की शिकायत पर रेड्डी, उनके चालक रमना रेड्डी, निजी सहायक नागेश्वर रेड्डी, पूर्व सांसद वीईवी सुब्बारेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया और पूर्व मंत्री विदाला रजनी के खिलाफ FIR दर्ज की।