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चुनाव आयोग ने मतदान से 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में बाइक पर प्रतिबंध लगाया
चुनाव आयोग ने मतदान से 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में बाइक पर प्रतिबंध लगाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

चुनाव आयोग ने मतदान से 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल में बाइक पर प्रतिबंध लगाया

लेखन गजेंद्र
Apr 21, 2026
03:50 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदान से 2 दिन पहले बाइक पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी शाम 6 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक लागू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि बाइक पाबंदी 2 चरण में लागू होगी। पहला चरण 21 अप्रैल से शुरू होगा और दूसरा चरण 27 अप्रैल से शुरू होगा। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान है।

पाबंदी

बाइक पर पीछे भी नहीं बैठ सकेंगे

चुनाव अधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि 23 अप्रैल को जिन 152 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां बाइक पर प्रतिबंध मंगलवार 21 अप्रैल को शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा। हालांकि, सुबह 6 बजे यह पाबंदी हट जाएगी और लोग शाम 6 बजे तक बाइक चला सकेंगे, लेकिन इस दौरान लोग बाइक के पीछे दूसरी सवारी नहीं बैठा सकेंगे। आयोग ने 21 से 23 अप्रैल तक दूसरी सवारी के बैठने पर भी प्रतिबंध लगाया है।

रैली

इनको मिलेगी छूट, लेकिन पुलिस से लेनी होगी अनुमति

आयोग ने सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी, स्कूल छोड़ने जाने या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाने वाले लोगों को बाइक में सवारी बैठाने की छूट दी है। मतदान के दिन भी बाइक चालक अपने परिवार के सदस्यों को बाइक पर पीछे बैठाकर मतदान केंद्र तक ला सकता है। हालांकि, बाइक से जुड़ी छूट चाहने के लिए स्थानीय पुलिस थाने से लिखित इजाजत लेनी होगी। आयोग ने मतदान के दौरान 48 घंटे के लिए बाइक रैली पर भी प्रतिबंध लगाया है।

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विवाद

पाबंदियों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल

चुनाव आयोग ने बाइक पर प्रतिबंध का मकसद शांतिपूर्ण और बिना किसी डर-धमकी के चुनाव करवाने को बताया है। हालांकि, इससे दुविधा पैदा हुई है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि आयोग ने 'पारिवारिक कार्यक्रम' की परिभाषा नहीं बताई और परिवार के सदस्यों की पहचान कैसे होगी, यह जानकारी नहीं दी। पुलिस की लिखित अनुमति की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं और चुनाव प्रचार में चार पहिया जैसे वाहनों को लेकर आयोग ने कोई आदेश नहीं दिया है।

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