
जेल में बंद इंजीनियर राशिद संसद सत्र में भाग ले सकेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट की अनुमति
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद जम्मू-कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है। सांसद हिरासत में रहते हुए संसद की कार्यवाही में आ सकते हैं।
कोर्ट का आदेश है कि सांसद राशिद को 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक सत्र के दिन पुलिस सुरक्षा में संसद लाया जाएगा और हर दिन कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।
इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं।
पाबंदियां
हाई कोर्ट ने सांसद राशिद पर लगाई पाबंदियां
हाई कोर्ट ने राशिद पर संसद में रहने के दौरान कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं, जिसमें उनको मोबाइल और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने और मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं होगी।
राशिद ने लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था।
ट्रायल कोर्ट ने 19 मार्च को राशिद को हिरासत पैरोल से इंकार किया था, जिसके बाद वे हाई कोर्ट पहुंचे थे।
जेल
आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद हैं राशिद
इंजीनियर राशिद वर्ष 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उस पर गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाया है।
राशिद ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू -कश्मीर के बारामूला सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।
उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के खिलाफ 2.04 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी।