मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मामले में सोमवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए सिसोदिया को 6 हफ्तों के लिए जमानत देना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट ने पत्नी से मिलने की इजाजत दी
हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया किसी एक दिन अपनी पत्नी से मिलने अस्पताल या घर जा सकते हैं। कोर्ट ने हिदायत दी है कि वहां आसपास मीडिया का जमावड़ा न हो और सिसोदिया परिवार के अलावा किसी अन्य से बात न करें। बता दें कि शनिवार को सिसोदिया पत्नी सीमा से मिलने घर पहुंचे थे, लेकिन वह अस्पताल पहुंच चुकी थीं। कोर्ट ने सिसोदिया को अस्पताल जाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वह पत्नी से नहीं मिल सके।