बिहार: विवादित बयान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा
विधानसभा में दिए गए विवादित बयान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। अब यह मामला मुजफ्फरपुर कोर्ट पहुंच गया है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह की ओर से धारा 354D, 504, 505, 509 और IT अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल ने मामले की सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।
क्या है पूरा विवाद?
मंगलवार को बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट पेश करते हुए नीतीश ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं के शिक्षित होने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी महिलाएं अशिक्षित हैं और अगर वे शिक्षित होंगी तो उन्हें पता होगा कि कब क्या करना है, जिससे वे गर्भवती न हों। उन्होंने शारीरिक संबंधों का बेहद विस्तृत चित्रण करते हुए ये बात कही थी। उनके इसी चित्रण पर ये विवाद खड़ा हुआ है।
अपने बयान पर माफी मांग चुके हैं नीतीश
उनके बयान पर विवाद खड़ा होने पर बुधवार को नीतीश ने पत्रकारों के सामने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा, "अगर हमने यूं ही कुछ बात कही और उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है तो मेरा (वो) बात कहना गलत था और मैं माफी मांगता हूं। मैं अपनी बात की निंदा करता हूं और (उसे) वापस लेता हूं।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मामले में नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।