LOADING...
पश्चिम बंगाल चुनाव: SIR में नाम कटा, मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे; अब बनें विधायक
मोताब शेख ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की है, उनका नाम SIR में कट गया था

पश्चिम बंगाल चुनाव: SIR में नाम कटा, मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे; अब बनें विधायक

लेखन आबिद खान
May 05, 2026
03:23 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली है। इनमें से भी फरक्का सीट पर जीते मोताब शेख की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चुनाव से ठीक पहले हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में उनका नाम कट गया था। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। ऐन वक्त पर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा और अब वे विधायक बन गए हैं।

SIR

SIR में कट गया था मोताब का नाम

28 फरवरी को चुनाव आयोग ने SIR से जुड़ी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी। इसमें मोताब का नाम नहीं था। इससे पहले आयोग ने मोताब को उन 27 लाख मतदाताओं में शामिल था, जिन्हें तार्किक विसंगति के चलते हटा दिया गया था। मोताब ने दावा किया कि उन्होंने पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज चुनाव आयोग और न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किए, लेकिन फिर भी उनका नाम हटा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट

नाम जुड़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मोताब

इस फैसले के खिलाफ मोताब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने दलील दी कि उनका नाम छोड़कर उनके सभी 6 भाई-बहन, पत्नी और बच्चों का नाम मतदाता सूची में है। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण को मोताब का मामला निपटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित ट्रिब्यूनल मामले को अपने हाथ में ले और चुनाव आयोग की मदद से 6 अप्रैल की दोपहर तक उसका निपटारा कर दे।

Advertisement

नामांकन

न्यायाधिकरण ने मोताब के पक्ष में सुनाया फैसला

पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल थी। इससे एक दिन पहले अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन हुआ। अपने आदेश में अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्षत टीएस शिवज्ञानम ने कहा कि चुनाव आयोग ने मोताब का नाम हटाए जाने से जुड़ी जानकारी न देने के लिए 'तकनीकी कारणों' का हवाला दिया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि मोताब के पास वैध सबूत थे और उनके पिता के नाम में भी कोई विसंगति नहीं थी।

Advertisement

नाम

नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले जुड़ा नाम

जस्टिस शिवज्ञानम ने फैसला दिया कि मोताब का नाम जोड़ने के लिए पासपोर्ट ही काफी है। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि उनके नाम की स्पैलिंग में गड़बड़ी थी, जिसके बारे में उन्होंने 2002 में एक हलफनामा देकर चुनाव आयोग को जानकारी दी थी। जस्टिस शिवज्ञानम ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे तक एक अलग सूची के जरिए मोताब को मुर्शिदाबाद का वैध मतदाता घोषित किया जाए।

चुनाव

8,000 वोटों से जीते मोताब

मोतबा फरक्का सीट से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे। वे शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने जीत हासिल कर ली। उन्होंने भाजपा के सुनील चौधरी को 8193 वोटों से हराया है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक, उनके पास 5.70 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल और 11.31 करोड़ रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति है। मोताब के अलावा केवल कांग्रेस के एक और प्रत्याशी जुल्फिकार को जीत मिली है।

Advertisement