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इलाज कराने विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
अभिषेक बनर्जी की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की

इलाज कराने विदेश नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

लेखन गजेंद्र
Jun 24, 2026
11:54 am

क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। अभिषेक ने अपनी आंख के ऑपरेशन के बाद विदेश में इलाज कराने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि देश में भी आंखों का इलाज कराने की सुविधा मौजूद है।

यात्रा

अभिषेक ने कल दायर की थी अर्जी

अभिषेक ने नेत्र उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने एक सप्ताह तक बाहर रहने का अनुरोध किया था। बुधवार को न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की अदालत में सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने कहा कि याचिका पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अभिषेक की आंखों की सर्जरी हो चुकी है और वे पहले भी इलाज के लिए विदेश जा चुके हैं।

जांच

जांच के दायरे में हैं अभिषेक

अभिषेक की याचिका पर कोर्ट का फैसला ऐसे समय पर आया है, जब वह देश की तमाम जांच एजेंसियों की नजर में हैं। बंगाल विधानसभा में TMC की भारी हार के बाद उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है और सांसद-विधायक उनसे अलग हो रहे हैं। इस बीच, अभिषेक अपराध जांच विभाग (CID), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की निगरानी में हैं। उन्हें कई मामलों में समय-समय पर पूछताछ के लिए पेश होना पड़ रहा है।

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