बिहार: मंत्री दीपक प्रकाश ने ली MLC पद की शपथ, बची रहेगी कुर्सी
राजनीति
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश अब कानूनी अड़चनों से बाहर आ गए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने MLC पद की शपथ ले ली है। दरअसल, यह जानकारी एक ऐसी याचिका के जवाब में दी गई है, जिसमें दलील दी गई थी कि अगर दीपक प्रकाश अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन के सदस्य नहीं बनते, तो उन्हें मंत्री पद से हटना होगा।
दीपक प्रकाश ने 6 महीने की समय-सीमा पूरी कर ली
संविधान के नियमानुसार, किसी भी मंत्री को अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर विधायिका (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य बनना अनिवार्य है। दीपक प्रकाश के MLC बनने के बाद, अब उन्होंने इस नियम का पालन कर लिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें MLC के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने शपथ भी ले ली है। ऐसे में, फिलहाल उनके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।