
बिहार में मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी; ऐसे चेक करें अपना नाम, आगे क्या होगा?
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया कर रहा है। इसके तहत आज राज्य में मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी किया गया है। यह सूची एक महीने तक चली SIR प्रक्रिया के फॉर्म और दस्तावेज जमा करने के बाद तैयार की गई है। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना नाम देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि प्रक्रिया में आगे क्या होगा।
नाम
आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम?
अपना नाम चेक करने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाएं। यहां राज्य पहले से ही बिहार चयनित होगा। अब आप अपना जिला चुनें, फिर विधानसभा क्षेत्र, भाषा और 'ड्राफ्ट रोल 2025' को चुनें। इसके बाद नीचे कई सारी सूचियां आ जाएंगी। इसमें आप अपने बूथ के हिसाब से उस सूची पर क्लिक करें और कैप्चा दर्ज करके डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर क्लिक करें। सूची डाउनलोड होने के बाद आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
नाम गायब
सूची में नाम नहीं होने पर क्या करें?
अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आपको फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा। यह फॉर्म आप वेबसाइट https://voters.eci.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑफलाइन अपनी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग 2 अगस्त से नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम अंचल कार्यालय समेत कई जगहों पर शिविर लगाएगा। आप यहां भी अपने दस्तावेज देकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
अगला चरण
अब आगे क्या होगा?
आयोग के मुताबिक, 1 सितंबर तक लोग सूची को लेकर आपत्तियां या दावे जमा कर सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी 2 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मतदाताओं और राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। यानी अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया है या कोई जानकारी गलत है, तो वो 1 सितंबर तक शिकायत दर्ज करवा सकता है।
बयान
दावे और आपत्तियों के लिए मिला है एक महीने का समय
इंडियन एक्सप्रेस से एक अधिकारी ने कहा, "विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता या कोई भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल छूटे हुए पात्र मतदाताओं को शामिल करने, अपात्र नामों को हटाने या मसौदा सूची में किसी भी अशुद्धि को ठीक करने के लिए दावे प्रस्तुत कर सकता है। एक महीने की दावा अवधि के दौरान, मतदाता और राजनीतिक दल संबंधित प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया की निगरानी 243 ERO और 2,976 सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी करेंगे।"
नाम कटे
इन मतदाताओं के नाम कटे
आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट सूची में वे सभी पात्र मतदाताओं के नाम हैं। वहीं, मृत लोगों, राज्य छोड़ चुके मतदाताओं और जिन व्यक्तियों का पता नहीं चल सका है, उनके नाम हटाए गए हैं। ऐसे लोगों की सूची पहले ही समीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के साथ साझा कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि 22 लाख मतदाता मृत, 7 लाख डुप्लिकेट और 35 लाख को पता नहीं चला या ये दूसरी जगहों पर चले गए।