बिहार: 2005 से चुने गए 36% विधायकों और सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज- ADR
क्या है खबर?
चुनाव आते ही दागी उम्मीदवारों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बिहार में इस महीने शुरू हो रहे विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसी चर्चा जोर पकड़ चुकी है।
अगर पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2005 के बाद बिहार से चुने गए 36 प्रतिशत सांसद और विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, मारपीट और भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले शामिल हैं।
बिहार
कुल 295 सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण कर पता लगाया है कि 2005 के बाद बिहार में चुने गए 820 विधायकों और सांसदों में लगभग 36 प्रतिशत (295) के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इन दागियों में से 84 भाजपा, 101 जनता दल (यूनाइटेड), 62 राष्ट्रीय जनता दल (राजद), 17 कांग्रेस और 11 लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) की टिकट से चुनाव जीते थे। इनमें सांसद और विधायक दोनों शामिल हैं।
दागी जनप्रतिनिधि
प्रतिशत के हिसाब से लोजपा सबसे आगे
अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो लोजपा सबसे आगे है। 2005 से पार्टी के 27 सांसदों और विधायकों में 41 प्रतिशत (11) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इसके बाद राजद के 158 में 39 प्रतिशत (64) जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस के 46 में 37 प्रतिशत (17) जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
वहीं जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा के 34 प्रतिशत सांसदों और विधायकों के खिलाफ गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बिहार
कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की औसत संपत्ति सर्वाधिक
अगर चुने हुए जनप्रतिधियों की संपत्ति की बात करें तो कांग्रेस के सांसद और विधायक सबसे धनी नजर आते हैं।
ADR के मुताबिक, 2005 से बिहार में चुने गए कांग्रेस के 46 सांसदों और विधायकों की औसत संपत्ति 4.04 करोड़ और भाजपा के 246 सांसदों और विधायकों की औसत संपत्ति 2.92 करोड़ रुपये है।
वहीं जदयू के 296 चुने हुए जनप्रतिनिधियों की औसत संपत्ति 1.42 करोड़ रुपये, राजद के 158 सासंद और विधायकों की औसत संपत्ति 2.14 करोड़ रुपये है।
नियम
उम्मीदवारों के लिए आपराधिक मामलों की जानकारी देना होता है अनिवार्य
राजनीति में अपराधियों के प्रवेश पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी वाला शपथ पत्र देना अनिवार्य किया था।
चुनाव आयोग को दिए जाने वाले इस शपथ पत्र में उन्हें अपनी संपत्ति की भी जानकारी देनी होती है।
पिछले महीने चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए इसे तीन बार अखबार में प्रकाशित करवाना भी अनिवार्य कर दिया था।
विधानसभा चुनाव कार्यक्रम
बिहार में कब है चुनाव?
बिहार में इसी महीने से विधानसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं।
राज्य में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे।
पहले चरण में 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग होगी। 10 जिलों में दो चरणों में वोटिंग होगी।
नतीजे 10 नवंबर को आएंगे।