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गुवाहाटी हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुवाहाटी हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र
Apr 24, 2026
11:06 am

क्या है खबर?

असम की गुवाहाटी हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोपों के मामले में उनको अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति सैकिया ने खेड़ा की जमानत याचिका पर फैसला 21 अप्रैल को सुरक्षित रख लिया था । शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अब खेड़ा को जल्द ही असम पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है।

आरोप

खेड़ा ने क्या लगाया था आरोप?

असम में चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी रिनिकी के पास 3 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। उन्होंने सरमा परिवार के पास दुबई में संपत्ति और अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये की कंपनी का दावा किया था। इसके बाद रिनिकी ने असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज किया था।

आरोप

तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली थी जमानत

शिकायत के बाद असम पुलिस ने 7 अप्रैल को दिल्ली स्थित खेड़ा के आवास पर पहुंची, लेकिन खेड़ा हैदराबाद आ चुके थे। खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में पारगमन अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें 10 अप्रैल को एक सप्ताह के लिए राहत मिली थी, ताकि असम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकें। हालांकि, 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और खेड़ा को असम कोर्ट जाने को कहा था।

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