NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BSP सांसद अफजल अंसारी को राहत दी, बहाल होगी सांसदी
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BSP सांसद अफजल अंसारी को राहत दी, बहाल होगी सांसदी
    अफजल अंसारी की सजा सुप्रीम कोर्ट से निलंबित

    सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BSP सांसद अफजल अंसारी को राहत दी, बहाल होगी सांसदी

    लेखन गजेंद्र
    Dec 14, 2023
    02:02 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को राहत देते हुए 2007 के गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को सशर्त निलंबित कर दिया। इसके साथ उनकी सांसदी भी बहाल हो गई।

    लॉ ट्रेंड के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि अंसारी न तो भत्ते लेंगे और न लोकसभा में वोट डालेंगे। हालांकि, वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।

    घटना

    क्या है मामला?

    अफजल अंसारी और उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    गाजीपुर की सांसद/विधायक कोर्ट ने 29 अप्रैल को मामले में अंसारी बंधुओं को दोषी ठहराया था।

    1 मई को अफजल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।

    सुनवाई

    सांसद-विधायक कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

    सांसद/विधायक कोर्ट ने अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

    हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंसारी को जमानत दे दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अंसारी की अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट
    बहुजन समाज पार्टी

    ताज़ा खबरें

    तमिलनाडु के TASMAC मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार, कहा- हद पार कर रहे तमिलनाडु
    दीपिका पादुकोण की शर्तों से तंग आ गए संदीप रेड्डी वांगा, कर दिया 'स्पिरिट' से बाहर? दीपिका पादुकोण
    महाराष्ट्र और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, राजस्थान और पंजाब में तपिश भारतीय मौसम विभाग
    'कौन बनेगा करोड़पति' छोड़ रहे अमिताभ बच्चन, सलमान खान ले सकते हैं जगह  सलमान खान

    सुप्रीम कोर्ट

    कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट पर अस्थायी रोक लगाई कांग्रेस समाचार
    सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को निर्देश, सांसद-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्दी निपटाएं भाजपा समाचार
    दिल्ली: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जताई नाराजगी, कहा- हमें नतीजे चाहिए दिल्ली सरकार
    विधेयकों को लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट की पंजाब राज्यपाल को फटकार, कहा- जल्द फैसला लें पंजाब

    बहुजन समाज पार्टी

    मायावती बोलीं- अशोक गहलोत ने चुराए बसपा के विधायक, उन्हें सबक सिखाने का समय राजस्थान
    मायावती का बड़ा बयान, कहा- सपा को हराने के लिए भाजपा को भी दे देंगे वोट मायावती
    राजनीति से संन्यास मंजूर, लेकिन भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी बसपा- मायवती मायावती
    उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, सरकार बनने पर मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन- मायावती मायावती
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025