सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व BSP सांसद अफजल अंसारी को राहत दी, बहाल होगी सांसदी
सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को राहत देते हुए 2007 के गैंगस्टर मामले में उनकी सजा को सशर्त निलंबित कर दिया। इसके साथ उनकी सांसदी भी बहाल हो गई। लॉ ट्रेंड के मुताबिक, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जल भुइयां की पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि अंसारी न तो भत्ते लेंगे और न लोकसभा में वोट डालेंगे। हालांकि, वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
क्या है मामला?
अफजल अंसारी और उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर 29 नवंबर, 2005 को गाजीपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 1997 में वाराणसी के व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर की सांसद/विधायक कोर्ट ने 29 अप्रैल को मामले में अंसारी बंधुओं को दोषी ठहराया था। 1 मई को अफजल को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।
सांसद-विधायक कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा
सांसद/विधायक कोर्ट ने अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंसारी को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अंसारी की अपील का निपटारा 30 जून, 2024 तक करने का निर्देश दिया है।