दिल्ली: सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने पर कोर्ट पहुंचे AAP सांसद राघव चड्ढा, रोक लगी
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में मिले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई होने तक राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी है। चड्ढा ने कहा, "मैं आवंटन रद्द होने से हैरान नहीं। यह चुप कराने और डराने की कोशिश है। राज्यसभा सभापति ने उचित प्रक्रिया के बाद बंगला आवंटित किया था। यह भाजपा का प्रतिशोध है।"
क्या है मामला?
जानकारी के मुताबिक, सचिवालय ने पहली बार सांसद बने चड्ढा को टाइप-7 बंगला आवंटित किया था, जो वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता है। बंगला देने के एक साल बाद मार्च, 2023 में इसका आवंटन रद्द कर दिया गया। टाइप-7 बंगला उन वरिष्ठ नेताओं को आवंटित किया जाता है, जो केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे चुके हों। हालांकि, हाउस समिति असाधारण परिस्थितियों में किसी सदस्य की पात्रता से इतर आवास आवंटित कर सकती है।