पासपोर्ट से नाम और पता बदलना चाहते हैं? जानिए इसकी प्रक्रिया
पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसकी मदद से दुनिया भर की अलग-अलग जगहों की यात्रा करना आसान हो जाता है। पासपोर्ट में नाम, पता, जन्म तिथि, हस्ताक्षर, फोटो, लिंग और राष्ट्रीयता शामिल लिखी होती है। अगर आपके पासपोर्ट में बताई गई किसी जानकारी में कोई बदलाव होता है तो उसे तुरंत अपडेट करना सुनिश्चित करें। आइए आज हम आपको पासपोर्ट पर अपना नाम और पता बदलने की प्रक्रिया बताते हैं।
पासपोर्ट में अपना नाम बदलने का तरीका
अपने पासपोर्ट में उपनाम बदलने या गलत नाम को सुधारने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएं और "अभी पंजीकरण करें (Register Now)" पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी पंजीकृत आईडी से लॉग इन करें और "फ्रेश पासपोर्ट/री-ईशू ऑफ पासपोर्ट" वाले विकल्प को चुनें। फिर आवेदन पत्र को भरें, भुगतान करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। इसके बाद "आवेदन रसीद प्रिंट" का चयन करें और वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों के साथ निकटतम पासपोर्ट कार्यालय में जाएं।
नाम बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप शादी के बाद अपना अंतिम नाम बदलना चाहते हैं तो अपनी शादी का ऑरिजनल प्रमाण पत्र और एक फोटोकॉपी, अपने पति या पत्नी के पासपोर्ट की एक सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी और वर्तमान घर के पते का प्रमाण जमा करें। आपको अपने पुराने पासपोर्ट ECR/Non-ECR पेज समेत उसके पहले और अंतिम दो पेजों की फोटोकॉपी को भी सेल्फ-अटेस्टेड के साथ जमा करना होगा। पुराने पासपोर्ट में वैलिडिटी एक्सटेंशन पेज (validity extension page) और ऑब्जर्वेशन पेज (observation page) भी होना चाहिए।
अपना पता बदलने का तरीका
अपना पता ऑनलाइन बदलने के लिए पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें। इसके बाद निकटतम पासपोर्ट कार्यालय का चयन करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स डालें। फिर आपको अपने पंजीकृत ईमेल खाते पर एक एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगा, जिसके बाद "फ्रेश पासपोर्ट/री-ईशू ऑफ पासपोर्ट" के लिए आवेदन करें। अंत में एक PDF आवेदन पत्र भरें और इसे नए पते की जानकारी के साथ जमा करें।
पता बदलने के लिए जरूरी दस्तावेज
पासपोर्ट में अपना पता बदलने के लिए आपको अपना ऑरिजनल पासपोर्ट, अपने ऑनलाइन आवेदन की एक फोटो कॉपी, भुगतान रसीद की एक फोटो कॉपी और आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे वर्तमान पते के प्रमाण की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी के सेल्स-अटेस्टिड वाले पेज की फोटो कॉपी और अपने पति या पत्नी के पासपोर्ट को जमा करें।
पासपोर्ट में बदलाव कराने के शुल्क
पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन शुल्क 10 वर्षों की वेलिडिटी के साथ 2,000 रुपये (60 पेज) और 1,500 रुपये (36 पेज) हैं। तत्काल सेवाओं के लिए एक व्यक्ति को 2,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। नाबालिगों के लिए पांच साल की वेलिडिटी वाले पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन शुल्क 1,000 रुपये (36 पेज) देना होगा। वहीं, उन्हें भी तत्काल सेवाओं के लिए 2,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।