महाराष्ट्र: महिला पुलिसकर्मियों को अब देनी होगी महज 8 घंटे ड्यूटी, DGP ने जारी किए आदेश
क्या है खबर?
महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी ही राहत की खबर आई है।
महाराष्ट्र पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करने के लिए उनके कार्य के घंटों को 12 से घटाकर आठ कर दिया है।
इसको लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय पांडे ने शुक्रवार रात को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इससे महिला पुलिसकर्मियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
आदेश
DGP ने जारी किया यह आदेश
DGP की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरे राज्य में महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 घंटे के बजाय आठ घंटे ड्यूटी करनी होगी।महिला पुलिसकर्मियों के लिए नया कम अवधि का कार्य दिवस प्रयोगात्मक आधार पर लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आठ घंटे की ड्यूटी अगले आदेश तक लागू रहेगी। सभी यूनिट कमांडरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदेश को लागू किया जाए और महिला पुलिसकर्मियों को राहत दें।
कार्य
अमूमन 12 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिसकर्मी
बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के नियमानुसार अब तक कार्य में समानता के आधार पर पुरुष और महिला पुलिसकर्मी प्रतिदिन 12 घंटे ड्यूटी कर रहे थे।
इसी तरह महिलाओं की सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस और कानून व्यवस्था के लिए गश्त जैसे कार्यों में पुरुष पुलिसकर्मियों की तरह ही ड्यूटी आवंटित की जाती है।
अब महिला पुलिसकर्मियों के प्रभावित होते व्यक्तिगत जीवन को देखते हुए DGP ने कार्य के घंटों को कम करने का निर्णय किया है।
बयान
कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर तालमेल के लिए किया निर्णय
आदेश जारी होने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लंबे कार्य घंटों के कारण महिला पुलिसकर्मियों का व्यक्तिगत जीवन खासा प्रभावित हो रहा था। ऐसे में DGP ने महिला अधिकारियों को कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य के घंटों को कम करने का निर्णय किया है।
अधिकारी ने बताया कि इससे पहले यह व्यवस्था नागपुर शहर, अमरावती शहर और पुणे ग्रामीण इलाकों में लागू की गई थी।
अनुमति
आपात स्थिति में बढ़ाए जा सकते हैं कार्य के घंटे
DGP ने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति और त्योहारों के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन केवल संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों या पुलिस उपायुक्तों की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है।
आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DGP के इस आदेश पर कई महिला संगठनों ने भी खुशी व्यक्त की है।