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छिपा खजाना पाने के लिए पति ने पत्नि को रखा 50 दिन भूखा, करवाई तांत्रिक पूजा

छिपा खजाना पाने के लिए पति ने पत्नि को रखा 50 दिन भूखा, करवाई तांत्रिक पूजा

Jul 11, 2019
06:00 pm

क्या है खबर?

21वीं सदी के बीच भी लोगों में किस तरीके से अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, इसका एक नमूना महाराष्ट्र में देखने को मिला। एक महिला को उसके पति ने छिपा हुआ खजाना पाने के लिए लगभग 50 दिन तक भूखा रखा। इस दौरान महिला से जबरन तांत्रिक पूजाएं भी कराई गईं और कोई गलती करने पर उसे पीटा। महिला के पति और ससुरालजनों ने ये सब एक तांत्रिक के कहने पर किया। पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं।

घटनाक्रम

शादी के पहले दिन से ही शुरू हुआ अत्याचार

घटना राज्य के चंद्रपुर जिले के शेगांवा में हुई। पुलिस के अनुसार, महिला की शादी अगस्त 2018 में हुई थी। उसी समय एक तांत्रिक ने महिला के पति और उसके ससुरालवालों को कहा कि अगर वह महिला को भूखा रखते हैं और उससे कुछ अनुष्ठान कराते हैं तो उन्हें छिपा हुआ खजाना मिलेगा। इसके बाद महिला को शादी के पहले दिन से ही उसके ससुरालवालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

मारपीट

पूजा में गलती करने पर महिलाओं के साथ होती थी मारपीट

पुलिस ने बताया कि महिला को 50 दिन तक शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और इस दौरान उसे बस जिंदा रहने लायक खाना दिया। महिला को सुबह 02:45 बजे से सूर्योदय तक कछुए से संंबंधित और अन्य तरीके की 'पूजा' करने के लिए भी मजबूर किया गया। अगर वह तांत्रिक प्रक्रिया के दौरान कोई भी गलती करती तो उसका पति और ससुरालजन उसके साथ मारपीट करते थे।

खुलासा

ससुराल पहुंचा पिता तो पता चली बेटी की हालत

ससुरालवालों ने महिला का फोन भी उससे छीन लिया, ताकि वह अपने माता-पिता से कोई संपर्क न कर पाए। लेकिन इस बीच उसके पिता को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ और वह उसके घर पहुंच गया। वहां उसने अपनी बेटी को बेहद खराब हालत में पाया और उसे घर ले जाया, जहां महिला ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी के बाद महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने पुलिस से संपर्क किया और कार्रवाई करने को कहा।

कार्रवाई

पति और तांत्रिक को किया गया गिरफ्तार

शेगांव पुलिस थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एसपी बोरकुटे ने बताया कि मामले में मंगलवार को शिकायत दर्ज की गई और बुधवार को महिला के पति और तांत्रिक को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों पर धारा 498 (ए) और काला जादू कानून, 2013 सहित अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। बोरकुटे ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को स्थानीय कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। मामले में आगे जांच की जा रही है।