गुरूग्राम में महिला के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने दीवार और जमीन पर दे मारा सिर
हाथरस गैंगरेप मामले पर हंगामे के बीच अब हरियाणा के गुरूग्राम में एक 25 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। चार आरोपियों ने यहां के DLF फेज 2 इलाके के एक ऑफिस में महिला के साथ रेप किया और उसका सिर दीवार पर दे मारा। घटना में महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसके एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक आरोपी से मिली थी महिला
पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार सुबह 1:30 बजे हुई। दिल्ली की रहने वाली महिला गुरूग्राम के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी, तभी उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई और थोड़ी बातचीत के बाद वह उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर DLF फेज 2 के ऑफिस जाने को तैयार हो गई। आरोपी वहां हेल्पर और क्लीनर के तौर पर काम करता था। जब महिला वहां पहुंची तो हेल्पर के तीन दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे।
चार लोगों को एक साथ देख घबराई पीड़िता, जाने की कोशिश करने पर पीटा
पीड़िता के बयान के अनुसार, इतने लोगों को देखकर वह असहज महसूस करने लगी और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। उसने आरोप लगाया कि चारों आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे लात-घूंसों से पीटा और उसकी सिर दीवार और जमीन पर दे मारा। रेप के बाद चारों आरोपी उसे सड़क पर छोड़कर भाग गए।
महिला के सिर में आई गंभीर चोटें, अभी हालत स्थिर
सड़क पर पड़ी पीड़िता की रोने की आवाज सुनकर एक निजी सुरक्षा गार्ड ने फोन कर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अस्त-व्यस्त हालत में थी और उसके सिर से खून बह रहा था। उसे पहले DLF फेज 2 के निजी अस्पताल लाया गया और फिर शुरूआती इलाज के बाद सिविल अस्पताल भेज दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) करन गोयल ने बताया कि अभी महिला होश में है और उसने अपना बयान दर्ज करा दिया है।
घटना के चंद घंटों के अंदर ही गिरफ्तार किए गए आरोपी
गोयल ने बताया कि पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्होंने घटना के चंद घंटों के अंदर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान रंजन यादव (23), पवन (24), पंकज कुमार (26) और गोविंद यादव (20) के तौर पर हुई है। चारों आरोपी चक्करपुर गांव के रहने वाले हैं और रंजन को छोड़ बाकी तीनों डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करते हैं। रंजन DLF फेज 2 के एक रीयल स्टेट ऑफिस में काम करता है।
इन धाराओं के तहत दर्ज की गई FIR
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 डी (गैंगरेप), धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत DLF फेज 2 के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।