दिल्ली: महिला और उसकी बेटी को सरेआम पीटा, AAP विधायक के समर्थकों पर आरोप
क्या है खबर?
दिल्ली के शालीमार बाग में एक महिला और उसकी बेटी को सरेआम पीटने का मामला सामने आया है। इन दोनों पर चार लोगों के एक समूह ने हमला किया और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
पीड़िता महिला ने आरोपियों के आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक बंदना कुमारी के समर्थक होने का दावा किया है, हालांकि विधायक ने आरोपों को खारिज किया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घटना
कार से निकलते ही आरोपियों ने किया हमला
घटना की CCTV फुटेज में 38 वर्षीय महिला और उसकी बेटी को कार पार्क करते और इससे बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है।
तभी दो महिलाएं मौके पर पहुंच जाती हैं और महिला की बेटी को पीटने लगती हैं। महिला अपने बेटी को बचाने की कोशिश करती है, तभी दो लोग उसे लात-घूंसों और डंडों से पीटने लगते हैं।
डंडों से पीटे जाने पर महिला अपनी कार के सहारे गिर जाती है और फिर उठ नहीं पाती।
ट्विटर पोस्ट
देखें घटना का वीडियो
#WATCH | A group of persons beat up a woman with sticks in a residential colony in Shalimar Bagh area of Delhi on November 19
— ANI (@ANI) December 1, 2021
Based on the woman's complaint, Delhi Police has registered an FIR against unknown persons, it said.
(CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/YmZRtD7COu
आरोप
पीड़ित महिला ने AAP विधायक पर लगाया आरोप
CCTV फुटेज में आरोपियों को मारपीट करने के बाद मौके से भागते हुए भी देखा जा सकता है।
घटना के बाद महिला और उसकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और ठीक होने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
अपनी शिकायत में महिला ने कहा है कि उस पर दो महिलाओं और चार पुरुषों ने हमला किया और वे AAP विधायक बंदना कुमारी के समर्थक थे।
बयान
विधायक ने आरोपों को निराधार बताया
बंदना कुमारी ने आरोपों को खारिज किया है। समाचार एजेंसी PTI से उन्होंने कहा, "महिला (पीड़िता) हमारे पड़ोस में रहती है और ये उसकी आदत रही है। वो हमेशा मुझ पर आरोप लगाती रहती है। मेरा उससे या इस मामले से कोई संबंध नहीं है।"
मुकदमा
आरोपियों पर लगाई गई ये धाराएं
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले में केस दर्ज कर लिया है।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (बिना बात के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीक से काबू में करना), 354 (शील भंग करने के इरादे से महिला पर हमला), 354B (कपड़े उतारने के इरादे से महिला पर हमला), 356 (किसी व्यक्ति की संपत्ति चोरी करने के लिए हमला), 379 (चोरी), और 506 (आपराधिक धमकी) लगाई गई हैं।
कार्रवाई
दो महिलाएं गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी
पुलिस ने मामले में CCTV फुटेज में दिखी दो महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है।
उत्तर-पश्चिम दिल्ली की डिप्टी पुलिस कमिश्नर उषा रंगनानी ने बताया, "CCTV फुटेज के आधार पर दो महिलाओं, मेघा (22) और नेहा (20) को गिरफ्तार किया गया है और बाकी दो आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किया जा रहे हैं।"
उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।