पश्चिम बंगाल में अब सड़क पर कूड़ा फेंका तो कटेगी जेब! 1 सितंबर से 5,000 रुपये तक जुर्माना
पश्चिम बंगाल में सड़कों को साफ रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब 1 सितंबर 2026 से सड़क पर प्लास्टिक या किसी भी तरह का कचरा फेंकने पर जुर्माना लगेगा। शहरी विकास और नगर मामलों की मंत्री अग्नमित्रा पॉल ने इस फैसले की घोषणा की है। मंत्री ने बताया कि इस पहल से कचरा प्रबंधन तो बेहतर होगा ही, लोगों में भी साफ-सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस नए नियम को लागू करने से पहले सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। 30 मई से इसे 10 नगर पालिकाओं में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, ताकि लोग नए नियमों को समझ सकें और उसके हिसाब से ढल सकें।
पश्चिम बंगाल में 50 रुपये से 5,000 रुपये तक जुर्माना
कूड़ेदान हर 100 मीटर पर लगाए जाएंगे, ताकि कूड़ा फेंकने का कोई बहाना न रहे। जुर्माना लगाने से पहले लोगों को तीन महीने का वक्त भी दिया जाएगा, ताकि वे इस नए नियम से वाकिफ हो जाएं। अगर कोई सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 50 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं, गंभीर उल्लंघन पर यह जुर्माना 5,000 रुपये तक जा सकता है। मंत्री अग्नमित्रा पॉल ने लोगों से यह भी अपील की है कि अगर वे किसी को कूड़ा फेंकते देखते हैं, तो उसकी तस्वीर लेकर विभाग को भेजें, ताकि उस पर जल्द कार्रवाई हो सके। शहर को साफ-सुथरा रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।