योगेश गौड़ा हत्याकांड: उम्रकैद के खिलाफ कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी की हाई कोर्ट में बड़ी चुनौती
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी ने भाजपा नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में मिली उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ अपील की है। उन्हें इस हत्या का दोषी ठहराया गया था। अब उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उम्मीद है कि अप्रैल में आए फैसले और जेल की सजा को रद्द किया जा सके।
कुलकर्णी और 15 अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा
यह मामला जून 2016 का है, जब धारवाड़ के एक जिम में योगेश गौड़ा की हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि स्थानीय चुनावों के दौरान हुई राजनीतिक रंजिश इस हत्या की वजह बनी थी। 2019 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ली और विनय कुलकर्णी पर साजिश रचने, हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप लगाए। उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, पिछले साल गवाहों को प्रभावित करने के आरोप लगने के बाद उनकी जमानत रद्द कर दी गई। इस साल अप्रैल में विनय कुलकर्णी और 15 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी पाया गया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कुलकर्णी के बचाव पक्ष ने कम सज़ा की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया।