उत्तराखंड: निगम क्षेत्र के बाहर खरीदी गई जमीनों पर कब्जा करेगी सरकार, सामने आई बड़ी गड़बड़ी
क्या है खबर?
उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र के बाहर खरीदी गई जमीनों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें जब्त करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बताया, "उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है, जिसके तहत नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है। संज्ञान में आया है कि कई लोगों ने अपने परिजनों के अलग-अलग नाम पर कई भूखंड खरीद लिए हैं।"
आदेश
आगे क्या बोले धामी?
धामी ने आगे कहा, "इस तरह के कृत्य प्रावधान का उल्लंघन करते हैं। हम ऐसी सभी जमीनें, जो इस तरीके से खरीदी गई हैं, उसका विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी जमीनें इस तरह की निकलेंगी, जो प्रावधान के अंतर्गत नहीं है, लेकिन जमीनी खरीदी है। वह राज्य सरकार में निहीत की जाएगी।"
उन्होंने बताया कि इसके अलावा 2017 में बनाए गए कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा?
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "उत्तराखंड में एक कानून प्रचलित है, जिसके तहत नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है। हमारे संज्ञान में आया है कि इस कानून के लागू होने के बाद कई लोगों ने अपने… pic.twitter.com/o7CsMq2XUn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 27, 2024
जानकारी
भूमि का अलग इस्तेमाल करने पर भी कार्रवाई
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में पर्यटन, व्यवसाय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी है और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनकी भी जमीन को जब्त किया जाएगा।