उत्तर प्रदेश में नई सोशल मीडिया लागू, यूट्यूब वीडियो पर मिलेगा पैसा; राष्ट्रविरोधी पोस्ट पर उम्रकैद
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति लागू की है, जिसमें प्रोत्साहन से लेकर सजा तक के प्रावधान किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। नीति के तहत सरकारी योजनाओं का प्रसार करने वाले यूट्यूबर्स, इंफ्लूएंसर और विज्ञापन एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह अगर राष्ट्रविरोधी या अभद्र पोस्ट डाली गई तो कानूनी कार्यवाही होगी।
कैसे मिलेगा पैसा?
खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को पहले सूचना विभाग ने अपना पंजीकरण कराना होगा। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के उपयोगकर्ताओं के लिए एक जैसी श्रेणी बनी है और 4 अलग-अलग ग्रुप बने हैं। जिसके जितने फॉलोवर होंगे, उन्हें उसी के हिसाब से हर महीने 2 से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। इसी तरह यूट्यूब के लिए अलग 4 श्रेणी बनी है। इसके उपयोगकर्ताओं को उनके काम के हिसाब से हर महीने 4 से 8 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।
सजा के लिए क्या है प्रावधान?
सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्तिजनक, अभद्र और राष्ट्रविरोधी सामग्री नहीं पोस्ट होना चाहिए। ऐसे में 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। साथ ही मानहानि का मुकदमा हो सकता है। अभी तक आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत कार्रवाई की जाती है। सरकार का मानना है कि इस नीति से लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचेगी और भ्रामक जानकारी पर अंकुश लगेगा।