उत्तर प्रदेश: आगरा में पड़ोसी ने छत पर सो रहे परिवार पर फेंका तेजाब, 4 झुलसे
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के आगरा में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी द्वारा छत पर सो रहे परिवार पर तेजाब से हमला करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।
इस घटना में दो महिलाओं सहित चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।
इधर, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
प्रकरण
सोते हुए परिवार पर फेंका तेजाब- SSP
आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कोल्हाई मोहल्ला निवासी ऑटो चालक असलम की पत्नी रेशमा (38), बेटा साहिल (18), बेटी एल्मा (17) और भाई फुरकान (26) रविवार रात को घर की छत पर सो रहे थे। देर रात पड़ोसी कल्लू ने उन पर तेजाब फेंक दिया। इससे चारों गंभीर रूप से झुलस गए।
पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां साहिल और फुरकान को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
कार्रवाई
असलम ने कल्लू के खिलाफ दर्ज कराया मामला
SSP सुधीर ने बताया कि तेजाब हमले में झुलसी असलम की पत्नी रेशमा और बेटी एल्मा की हालत गंभीर है। इस घटना को लेकर असलम ने पड़ोसी कल्लू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कल्लू की छत से तेजाब की बूंदों के सैंपल भी लिए हैं। ऐसे में उसके हमला करने की पुष्टि हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कारण
कल्लू ने क्यों किया तेजाब से हमला?
SSP सुधीर कुमार ने बताया कि हमले के स्पष्ट कारणों का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन शिकायत के आधार पर यह पुरानी रंजिश का मामला नजर आ रहा है।
उन्होंने कहा कि 7-8 साल पहले कल्लू के भाई की पत्नी असलम के साथ भाग गई थी। उसके बाद से दोनों परिवारों के बीच अनबन चल रही थी। इसी को लेकर कल्लू ने उसके परिवार पर हमला किया है। हालांकि, जांच के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा।
प्रवाधान
न्यूजाबइट्स प्लस (जानकारी)
जोधपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) अनिल कयाल ने न्यूजबाइट्स हिंदी को बताया कि तेजाब हमले के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 326 बदलाव किया गया है। अब धारा 326 (A) के तहत जानबूझकर तेजाब फेंकते हुए किसी व्यक्ति को स्थाई या आंशिक नुकसान पहुंचाया जाता है तो यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध गैरजमानती है। इसमें दोषी को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जानकारी
तेजाब हमले के प्रयास से जुड़ी है धारा 326 (B)
SP कयाल ने बताया धारा 326 (B) तेजाब हमला करने के प्रयास से संबंधित है। यह भी गैरजमानती अपराध है और इसमें दोषी को कम से कम पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है।