उत्तर प्रदेश: बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा, 8 महीने के अंदर फैसला
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की विशेष कोर्ट ने सात साल की बच्ची से रेप के 38 वर्षीय दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 जनवरी को POCSO कानून के तहत स्पेशल कोर्ट के जज गोविंद मोहन ने दोषी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। बच्ची का रेप नगरा थाना क्षेत्र में पिछले साल मई में हुआ था और आठ महीने के अंदर फैसला सुनाया गया है।
गांव में ही रहता है दोषी
स्थानीय मीडिया के अनुसार, दोषी और पीड़िता दोनों एक ही गांव के हैं। दोषी 9 मई को पीड़िता को टॉफी दिलाने के बहाने एक मकान में ले गया था और इसके बाद बच्ची से रेप किया था। बच्ची के पिता द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद जांच अधिकारी ने 2 नवंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी के बयान 17 जनवरी को दर्ज किए गए थे।