उत्तर प्रदेश: कासगंज हत्याकांड में 28 दोषी करार और 2 बरी, शुक्रवार को आएगा फैसला
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आज से 7 साल पहले तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने हत्या के लिए 28 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 लोग बरी हो गए हैं। सभी दोषियों को शुक्रवार 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
लखनऊ की विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान कासगंज में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था।
घटना
क्या है कासगंज हत्याकांड मामला?
कासगंज में 26 जनवरी, 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भाजपा से जुड़े अन्य संगठनों के लोग 100 मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा औऱ भगवा झंडे लेकर निकले थे।
इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के चंदन गुप्ता भी शामिल थे। प्रशासन ने यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी भीड़ रैली निकालते हुए मुस्लिम बहुल इलाके में घुसने की जिद करने लगी।
यहां पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था।
विवाद
विवाद के बीच चली थी गोली
तभी विवाद बढ़ गया और स्थानीय लोगों की मोटरसाइकिल सवार लोगों से बहस होने लगी। इस बीच चली गोली चंदन गुप्ता को लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद जिले में तनाव फैल गया। शहर में पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन को इंटरनेट बंद करना पड़ा। एक हफ्ते तक माहौल तनावपूर्ण रहा।
दिसंबर, 2018 में पुलिस ने आऱोपपत्र दायर किया। परिवार की अपील पर नवंबर 2021 को केस लखनऊ की NIA कोर्ट में स्थानांतरित हुआ।
जानकारी
सबूतों के अभाव में हुए 2 बरी
आरोपी नसरुद्दीन और असीम कुरैशी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। कोर्ट ने 28 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 307, 149, 302, 149, 341, 336, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया है।