क्या है बुलंदशहर में 2016 का गैंगरेप मामला, जिसमें 5 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा?
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2016 में हुए एक गैंगरेप मामले में सोमवार को कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद अतिरिक्त जिला सरकारी वकील वरुण कौशिक ने बताया कि कोर्ट के इस फैसले से यह कड़ा संदेश गया है कि ऐसे अपराधियों को समाज से दूर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने POCSO अधिनियम समेत कई अन्य गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है।
घटना
क्या है मामला?
28 जुलाई, 2016 को गाजियाबाद के परिवार के 6 सदस्य शाहजहांपुर से लौट रहे थे। तभी दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर कुछ बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार को रोक लिया। आरोपियों ने किशोरी, उनके पिता, मां, ताई-ताऊ और भाई को बंधक बनाया। सभी को खेत ले गए और पुरुषों को बंधक बनाकर 14 वर्षीय किशोरी और उनकी मां के साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देकर सभी लूटपाट कर भाग गए थे।
जांच
CBI कर रही थी मामले की जांच
मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही मिली थी, जिसके बाद 17 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो बाद में निर्दोष मिले। इसके बाद हाई कोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी। CBI जांच में वारदात बावरिया गिरोह के सदस्यों का पता चला था, जिसके बाद जुबैर, सलीम और साजिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में हरियाणा से धर्मवीर, नरेश और सुनील को गिरफ्तार किया गया।
जांच
एक आरोपी की मुकदमे के दौरान हुई मौत
मामले में फोरेंसिक साक्ष्यों आरोपियों को दोषी सिद्ध करने में जरूरी भूमिका निभाई। पीड़ित की मां के कपड़ों पर मिले वीर्य की DNA जांच से एक अपराधी का पता चला था। मामले में CBI ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था, जिसमें हालांकि, उनमें एक की मौत 2019 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में हो गई थी। अब पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।