रमजान पर नहीं चमकेगी संभल की जामा मस्जिद, हाई कोर्ट ने रंगाई-पुताई पर रोक लगाई
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में रंगाई और पुताई करने के मामले में अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को देखते हुए मस्जिद में रंगाई और पुताई से मना किया है। हालांकि, सिर्फ सफाई की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मामले में अपनी आपत्तियां दाखिल करने के लिए मंगलवार 4 फरवरी तक का मौका दिया है। इसके बाद आगे की सुनवाई होगी।
विवाद
पुताई को लेकर क्या है विवाद?
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल कर मस्जिद में रंगाई और पुताई करने की अनुमति मांगी थी।
इस पर कोर्ट ने ASI को तलब किया और उनसे रिपोर्ट मांगी। ASI ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है।
ASI ने कहा कि मस्जिद के ढांचे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए उसे रंगाई और पुताई की जरूरत हो।
जानकारी
कोर्ट ने निरीक्षण के लिए टीम बनाने को कहा
कोर्ट ने ASI से रंगाई-पुताई के मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले मस्जिद का 3 सदस्यीय टीम की निगरानी में निरीक्षण करने को कहा था। टीम में ASI का विशेषज्ञ, एक वैज्ञानिक और एक जिला प्रशासन का अधिकारी शामिल किया गया था।
विवाद
संभल मस्जिद को लेकर चल रहा है विवाद
पिछले साल हिंदू पक्ष ने संभल के मोहल्ला कोट स्थित जामा मस्जिद की जगह पर श्री हरि मंदिर दावा करके बवाल खड़ा कर दिया।
मामले में हिंदू पक्ष ने 19 नवम्बर को जिला कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद सर्वे का आदेश दिया।
मस्जिद का पहला सर्वे शांति पूर्वक हुआ, लेकिन 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई और 5 लोग मारे गए।