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पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दिल्ली हाई कोर्ट भेजा
पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट भेजा

पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दिल्ली हाई कोर्ट भेजा

लेखन गजेंद्र
Feb 09, 2026
02:35 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव में नाबालिग से बलात्कार के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में मौत मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया। उसने याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट भेजा और प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई को कहा है। कोर्ट ने याचिका पर 3 महीने के भीतर फैसला करने को कहा और पीड़ित द्वारा सजा बढ़ाने की मांग वाली अपील की सुनवाई भी सेंगर की अपील के साथ करने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई

याचिका में दी है सजा को चुनौती

लाइव लॉ के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और एनवी अंजारी की पीठ ने सोमवार को सेंगर की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 जनवरी को पारित आदेश में मृत्युदंड के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार किया था।

बयान

CBI ने क्या कहा?

कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ मुख्य अपील की सुनवाई 11 फरवरी को होनी है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पर शीघ्रता से, बारी से पहले, सुनवाई की जाए। सेंगर के वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि वह 10 साल की सजा में 7 साल 7 महीने की सजा काट चुके हैं। पीड़ित ने सेंगर की सजा बढ़ाने की याचिका लगाई है।

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