LOADING...
उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली है

उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर

लेखन आबिद खान
May 22, 2026
04:09 pm

क्या है खबर?

दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद उमर खालिद को 3 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। वे 1 से 3 जून तक जमानत पर जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान देखभाल करने के लिए उमर को ये राहत दी है। साथ ही एक अन्य दिवंगत पारिवारिक सदस्य के चेहल्लूम में शामिल होने के लिए उमर को राहत दी गई है।

जमानत

इन शर्तों पर मिली उमर को अंतरिम जमानत

उमर 1 जून को सुबह 7 बजे से 3 जून को शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है। इस दौरान उमर को ये भी निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली-NCR में ही रहेंगे और घर से केवल अस्पताल ही जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि उमर को पहले भी पारिवारिक समारोहों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था।

याचिका

निचली कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट से पहले उमर ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि उनके परिवार में पिता, मां और 5 बहनें हैं, लेकिन 71 वर्षीय पिता मां की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में परिवार के सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के नाते वे अपनी मां की देखभाल कर सकते हैं। हालांकि, कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी।

Advertisement

जमानत

नियमित जमानत खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

वहीं, उमर की नियमित जमानत याचिका खारिज करने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट दोबारा विचार करेगा। कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने के कानूनी मानक पर पुनर्विचार करने पर सहमति जताई है। एक बड़ी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। यह घटनाक्रम UAPA के तहत आतंकी मामलों में जमानत देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों में विरोधाभासों के बीच सामने आया है।

Advertisement