उदयपुर हिंसा: आरोपी छात्र के घर चला बुलडोजर, शिक्षा विभाग ने कैंची-चाकू लाने पर लगाया प्रतिबंध
राजस्थान के उदयपुर जिले के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र को चाकू मारने की घटना के बाद भड़की हिंसा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मामले में सुबह आरोपी छात्र के घर को अवैध बताकर उसे खाली करने का नोटिस थमाया गया और फिर दोपहर में उसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इसी तरह राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्कूलों में कैंची-चाकू सहित धारदार या नुकीली चीज लाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
क्या है हिंसा का पूरा मामला?
दरअसल, भटियाणी चोहट्टा के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच में झगड़ा होने पर एक छात्र ने दूसरे की जांघ में चाकू मार दिया था। उसके बाद घायल छात्र की मौत होने की अफवाह फैल गई और लोगों में घटना को लेकर रोष फैल गया। उग्र भीड़ ने बाजारों में तोड़फोड़ कर एक गैराज में खड़ी तीन कारों का आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया और धारा-144 लगा दी।
पुलिस ने किया आरोपी छात्र को गिरफ्तार
मामले में लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया और उससे घटना का कारण पूछा। इसमें आरोपी छात्र ने दोनों के बीच पुराना विवाद होने की बात कही।
लोगों ने की आरोपी छात्र के घर को गिराने की मांग
घटना के बाद लोगों ने आरोपी छात्र के घर के अवैध बताते हुए उसे घ्वस्त करने की मांग की। इसी तरह सुबह उदयपुर बार एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया। वकीलों ने कोर्ट चौराहे पर टायर जलाकर आक्रोश जताया। बाद में प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन ने आरोपी के घर की जांच कराई तो वह वन भूमि में अवैध रूप से बना मिला। इस पर वन विभाग ने नोटिस जारी कर उसे खाली करने का आदेश दे दिया।
प्रशासन ने दोपहर में ध्वस्त किया मकान
नोटिस जारी करने के कुछ घंटों बाद उदयपुर नगर निगम के अधिकारी दो जेसीबी लेकर आरोपी के घर पहुंच गए और उसे तत्काल खाली करने का आदेश दे दिया, जबकि नोटिस में उसे 20 अगस्त तक का समय दिया गया था। प्रशासन ने सबसे पहले बिजली कनेक्शन काटा और फिर आनन-फानन में मकान खाली करा दिया। अधिकारियों ने जैसे ही सुनिश्चित किया की मकान में कोई नहीं है, वैसे ही जेसीबी से मकान को ध्वस्त कर दिया गया।
यहां देखें मकान ध्वस्त करने का वीडियो और फोटो
शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश
घटना को लेकर राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धारदार या नुकीली वस्तु लाने पर रोक लगा दी। आदेश में कहा गया है कि उदयपुर की घटना को देखते हुए स्कूलों में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार जैसे चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को लाना सख्त मना है। ऐसी किसी भी प्रकार की वस्तु को स्कूल में लाना सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।