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मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया, मौत से पहले ट्विशा से हुई थी हाथापाई
मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि मौत से पहले ट्विशा से हुई थी हाथापाई

मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट को बताया, मौत से पहले ट्विशा से हुई थी हाथापाई

लेखन गजेंद्र
May 27, 2026
06:59 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविवाहित ट्विशा शर्मा (33) की रहस्यमयी मौत के मामले में राज्य सरकार ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना रुख रखा है। सरकार ने बताया कि ट्विशा के शरीर पर आए चोट के निशान मृत्यु से पहले के थे, जो उनके साथ किसी हाथापाई या संघर्ष के दौरान लगे हो सकते हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ने उनके साथ क्रूरता की थी।

आरोप

कलाई, कोहनी और सिर पर लगी चोट का जिक्र

हाई कोर्ट में बुधवार को मामले में आरोपी पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि ट्विशा को दहेज को लेकर ताने मारे गए और कहा गया कि उसके परिवार द्वारा शादी पर खर्च की गई राशि पर्याप्त नहीं है। सरकार ने उसकी कलाई, कोहनी और सिर पर लगी चोटों का भी जिक्र किया और बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी चोटों का उल्लेख है।

फैसला

जमानत पर फैसला सुरक्षित, पति समर्थ CBI हिरासत में

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बात विस्तार से सुनने के बाद, गिरिबाला की अग्रिम जमानत को चुनौती देने के मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट पर गिरिबाला की जमानत रद्द करने का दबाव डाला और सूचित किया कि उसे गिरिबाला से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। इस बीच, भोपाल की एक अदालत में पेश ट्विशा के पति समर्थ सिंह को 29 मई तक CBI हिरासत में भेजा है।

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