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ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, पूछताछ होगी
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, पूछताछ होगी

लेखन गजेंद्र
May 28, 2026
10:06 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नवविवाहित ट्विशा शर्मा (33) की रहस्यमयी मौत के मामले में आरोपी उनकी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत बुधवार को रद्द कर दी। गिरिबाला एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं और अभी मध्य प्रदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष हैं। उनको 15 मई को सत्र न्यायालय यह कहते हुए अग्रिम जमानत दी थी कि आरोप मुख्य रूप से ट्विशा के पति समर्थ सिंह से संबंधित हैं। अब गिरिबाला से पूछताछ शुरू हो सकती है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा ने गौर किया कि ट्विशा के परिवार के बयानों में न केवल समर्थ बल्कि गिरिबाला के खिलाफ भी आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा ने अपनी मृत्यु से पहले अपने परिवार को जो व्हाट्सएप संदेश भेजे थे, उनमें भी सास के खिलाफ आरोप हैं। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के हाथ, उंगली और सिर पर अतिरिक्त चोट की बात है, जो उसकी मृत्यु से पहले की है।

आरोप

गिरिबाला की जमानत को राज्य सरकार और पिता ने दी थी चुनौती

ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा और मध्य प्रदेश सरकार ने निचली अदालत द्वारा गिरिबाला को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों पर विचार किए बिना बहुत जल्दबाजी में अग्रिम जमानत दी थी। गिरिबाला के वकील ने कहा कि उनपर ऐसे कोई आरोप नहीं, जिससे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो, लेकिन कोर्ट ने तर्क खारिज कर दिया।

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