कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुसीबत बढ़ी, राज्यपाल ने MUDA घोटाले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
क्या है खबर?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 और भारत न्याय संहिता की धारा 18 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।
आइए पूरी खबर जानते हैं।
तैयारी
राज्यपाल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती की तैयारी
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल के आदेश के बाद मुख्यमंत्री की कानूनी टीम शनिवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इसमें यह तर्क दिया जाएगा कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में काम करते हुए आदेश पारित किया है।
इधर, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, "इस कदम से स्पष्ट है कि राज्यपाल पर केंद्र का दबाव था। केंद्र ने राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया है। हम सभी सिद्धारमैया के साथ हैं।"
मामला
क्या है MUDA घोटाला?
MUDA ने 2009 में शहरी विकास के चलते जमीन खोने वाले लोगों के लिए 50:50 योजना पेश की थी।
इसके तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उन्हें मुडा द्वारा विकसित भूमि की 50 प्रतिशत जमीन के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।
आरोप हैं कि कई लोगों को उनके हक से ज्यादा जमीनें दी गई हैं। आरोप ये भी हैं कि लोगों को मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक जमीनें आवंटित कर दी गई थीं।