चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा समीक्षा
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के चयन से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के विभाजित फैसले पर फिर से विचार करेगा।
यह मामला तब सामने आया जब एक वरिष्ठ वकील ने कोर्ट को बताया कि 2 न्यायाधीश इस बात पर एक राय नहीं हो पाए थे कि 2023 के इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और 2 अन्य न्यायाधीश इस पूरे मामले की फिर से समीक्षा करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने से जुड़ी क्यूरेटिव याचिका
2023 का यह कानून काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया था। इस कदम से निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे थे।
चूंकि इस मामले में एक अलग क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की गई है, ऐसे में यह साफ है कि यह सिर्फ कानूनी बारीकियों का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी अगला कदम उठाएगा, उससे भारत में भविष्य के चुनावों का तरीका तय हो सकता है।