NEET EWS: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपये आय सीमा को फिलहाल माना उचित
सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2021 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण के लिए 8 लाख रुपये की सालाना आय सीमा को अभी उचित माना है। हालांकि, इससे पहले कोर्ट ने मौखिक रूप से इसे 'मनमाना' बताया था। NEET 2021 में दाखिले के समय EWS कोटे के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था और तभी से इस मुद्दे पर कई सालों से बहस चल रही है।
कोर्ट ने EWS मुद्दों की सूची मांगी
2021 में जब इस आय सीमा को लेकर चिंताएं सामने आईं, तो पांडे आयोग ने सुझाव दिया था कि आय सीमा को तो बनाए रखा जाए, लेकिन जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है, उन्हें EWS दायरे से बाहर रखा जाए, उनकी आय कितनी भी क्यों न हो।
सरकार ने इन सुझावों को मान लिया। अब अदालत EWS नीति से जुड़े सभी कानूनी मुद्दों की एक पूरी सूची चाहती है। उसने आगे बढ़ने से पहले इस बारे में और जानकारी भी मांगी है, जिससे यह साफ है कि इस मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।