सुप्रीम कोर्ट ने महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जांच के लिए बनेगा विशेष पैनल
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि SC/ST एक्ट के तहत जिस महिला पत्रकार पर आरोप लगे हैं, उसे गिरफ्तार न किया जाए। यह आदेश ऐसे आरोपों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महिला पत्रकारों के साथ मारपीट की थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगर वह महिला पत्रकार जांच में शामिल होती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
सूर्यकांत ने इंदिरा जयसिंह से नामों का सुझाव मांगा
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह से कहा कि वे एक पैनल बनाने के लिए नाम सुझाएं। इस पैनल में कथित हमले की जांच के लिए सेवानिवृत्त महिला जज और पुलिस अधिकारी शामिल हो सकते हैं।
इंदिरा जयसिंह ने महिला पत्रकार की सुरक्षा की भी मांग की। अदालत ने साफ कर दिया कि वह ऐसे मामलों में सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर गंभीर है।